Acts which are to be Repealed by this act :-
निम्नलिखित अधिनियमितियों का निरसन किया जाता है, अर्थात :—
1. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923;
2. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948;
3. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952;
4. नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959;
5. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961;
6. उपदान संदाय अधिनियम 1972;
7. सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981;
8. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996;
9. असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 |